अब जमीन से जुडे कामों के लिए नहीं काटने पडेंगे तहसील के चक्कर
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तहसील के चक्कर – उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में ऐसे लोगों के लिए रास्ता आसान कर दिया है जो अपनी कृषि भूमि पर घर बनाना या उद्योग लगाना चाहते हैं उन्हें अब महीनों तक तहसीलों के चक्कर काटने पर मजबूर नहीं होना पड़ेगा । दरअसल राज्य सरकार ने राजस्व संहिता के नियमों में कई बदलाव किए हैं जिसके चलते अब तहसील के एसडीएम को कृषि भूमि के इस्तेमाल में बदलाव के लिए सिर्फ 45 दिन का समय दिया जाएगा और अगर एसडीएम 45 दिनों के अंदर भी फैसला नहीं ले पाता तो इसे स्वतः अनुमति मान लिया जाएगा ।
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जानकारी के लिए आपको बता दें कि अभी तक राज्य के किसानों या जमींदारों को कृषि भूमि में घर बनाने या उद्योग शुरू करने के लिए लोन लेने या नक्शा पास कराने जैसे कई कामों के लिए तहसील के एसडीएम की अनुमति लेनी पड़ती थी । बिना उनकी मंजूरी के बैंक उनके काम को आगे नहीं बढ़ाते थे और ज्यादातर मामलों में ऐसी शिकायत मिली है कि उपजिलाधिकारी जल्द फैसला नहीं लेते बल्कि महीनों तक किसानों को चक्कर कटवाते हैं लेकिन अब किसानों को महीनों तक तहसील के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे । केवल 45 दिन के अंदर ही उनका काम हो जाएगा ।

तहसील के चक्कर
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