पंजाब की कांग्रेस सरकार ने पेश किया कृषि बिल, MSP से कम कीमत पर फसल खरीद पर होगी 3 साल जेल
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पंजाब की कांग्रेस सरकार ने पेश किया कृषि बिल, MSP से कम कीमत पर फसल खरीद पर होगी 3 साल जेल

बिल 1- किसान व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा (पंजाब संशोधन) विधेयक 2020 का प्रावधान करता है कि गेहूं या धान की कोई भी बिक्री / खरीद तब तक मान्य नहीं होगी जब तक कि उसके लिए भुगतान की गई कीमत एमएसपी के बराबर या उससे अधिक न हो। MSP से नीचे खरीदने वाला कोई भी व्यक्ति 3 साल तक कैद में रहेगा।
बिल 2 – आवश्यक वस्तु (विशेष प्रावधान और पंजाब संशोधन) विधेयक उपभोक्ताओं को कृषि उपज की खरीद और कालाबाजारी से बचाता है और किसानों और खेत मजदूरों की आजीविका की रक्षा करता है।
बिल 3 – मूल्य आश्वासन और फार्म सेवा (पंजाब संशोधन) पर किसान समझौता विधेयक 2020 में प्रावधान है कि एक कृषि समझौते के तहत गेहूं और धान की कोई बिक्री / खरीद एमएसपी से नीचे नहीं होगी, और इसका उल्लंघन करने वालों को 3 साल तक की सजा होगी।
कृषि बिल
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