पंजाब से आगे निकला राजस्थान 5 एकड़ तक जमीन कुर्क नहीं, 2 नवंबर को आएंगे कृषि कानून
केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब सरकार ने चार विधेयक पेश किए हैं जिसे राज्यसभा में मंजूरी भी मिल चुकी है । अब राजस्थान सरकार भी अपने बिल लाने की तैयारी में जुट गई है जिसको लेकर हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मंत्रीमंडल की बैठक भी कर चुके हैं । और आज विधि मंत्री शांति धारीवाल ने जानकारी दी कि 2 नवंबर को सरकार विधानसभा में संशोधन बिल लेकर आएगी। राजस्थान विधानसभा की बैठक 31 अक्टूबर से फिर शुरू होगी और केंद की ओर से हाल ही में पारित कृषि संबंधी कानूनों के खिलाफ पंजाब सरकार की तर्ज पर संशोधन विधेयक लाए जाने की बात सामने आई है ।

पंजाब से भी एक कदम आगे निकला राजस्थानजहां पंजाब में सरकार ने 2.5 एकड़ जमीन तक की कुर्की ना हो सकने का कानून बनाया वहीं राजस्थान भी ऐसा ही कानून लेकर आ रहा है पर राजस्थान में ये लिमिट 5 एकड़ तक की तय की गई है। मतलब अब किसी भी तरह के कर्जदार किसान की पांच एकड़ तक की भूमि कुर्क नहीं हो सकेगी. इसके लिए विधानसभा में 2 नवंबर को कृषि संशोधित बिल पास होने के बाद इस नए संशोधन को लागू किया जाएगा. इससे पहले पांच एकड़ से कम जमीन भी कुर्क की जाती थी
राजस्थान के विधि मंत्री ने बताया कि राजस्थान सरकार यह संशोधन कर किसानों को राहत देगी. इससे किसानों के कर्ज लेने पर पांच एकड़ तक की भूमि कुर्क नहीं होने का लाभ मिलेगा. बता दें कि 31 अक्टूबर से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में प्रदेश सरकार केंद्र के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ भी बिल लेकर आएगी.